लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम को चम्पावत में पशु आवागमन पर 25 सितम्बर तक रोक

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गूंज, चम्पावत। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मवेशियों में फैल रहे संक्रामक रोग लम्पी स्किन डिजीज (LSD) की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद चम्पावत की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के आवागमन और परिवहन पर 25 सितम्बर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पशुपालन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा Prevention & Control of Infectious & Contagious Diseases of Animal Act, 2009 की धारा-6 के तहत जारी अधिसूचना के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जनपद के सभी क्षेत्रों में अंतरराज्यीय एवं अंतरजनपदीय स्तर पर गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं के परिवहन व आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी।

इसके अलावा पशुओं से संबंधित प्रदर्शनियों के आयोजन तथा पशुओं को एकत्र करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य संक्रामक रोग के संभावित प्रसार को रोकना और पशुधन को सुरक्षित रखना है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुपालकों और आम जनता से अपील की गई है कि लम्पी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और प्रतिबंधित अवधि में पशुओं के आवागमन एवं एकत्रीकरण से संबंधित गतिविधियों से दूर रहें।

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