
गूंज, चम्पावत। वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि पर पट्टेदारी अथवा कब्जा रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तराखंड शासन ने ऐसे पट्टेदारों और कब्जेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की समयावधि में विस्तार का प्रावधान किया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी टनकपुर प्रमोद कुमार ने सर्वसाधारण एवं तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) क्षेत्र के समस्त संबंधित पट्टेदारों और कब्जेदारों को सूचित किया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि पर काबिज पात्र लोगों को निर्धारित शर्तों के अधीन नजराना आदि की धनराशि राजकोष में जमा कराने के उपरांत भूमिधरी अधिकार प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था की समयावधि शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही संबंधित भूमियों के विनियमीकरण के लिए तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को आधार बनाए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इससे योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले संबंधित पट्टेदारों एवं कब्जेदारों को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी भूमि के संबंध में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
उप जिलाधिकारी ने तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित खातेदारों एवं कब्जेदारों से अपील की है कि वे योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समयावधि का लाभ उठाएं। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय पूर्णागिरि (टनकपुर) के भूलेख कक्ष में उपस्थित होकर भी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को सलाह दी गई है कि वे योजना की पात्रता, निर्धारित शर्तों, देय नजराना एवं आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लेकर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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