
गूंज, चम्पावत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में राशन कार्डों के स्वतः निष्क्रियकरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे साइलेंट राशन कार्डों की पहचान की जाएगी, जिन पर लगातार छह माह से राशन का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। ऐसे कार्डों को अगले माह की एक तारीख को स्वतः निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
हालांकि, राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले लाभार्थियों को 90 दिनों का अवसर दिया जाएगा। इस अवधि में संबंधित राशन कार्ड धारक को अनिवार्य रूप से e-KYC और क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके अलावा लगातार छह माह से निष्क्रिय कार्डों के साथ-साथ सेंट्रल रिपोजिटरी के आंकड़ों से आधार क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड अथवा किसी लाभार्थी का नाम निष्क्रिय होने पर इसकी सूचना पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से तत्काल भेजी जाएगी।
उन्होंने जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपनी e-KYC और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करा लें।
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