यूटीईटी परीक्षा को लेकर 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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गूंज, चम्पावत। 29 सितंबर को आयोजित होने वाली उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I एवं II) को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बाधारहित संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उप जिलाधिकारी चम्पावत विपिन चन्द्र पन्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

आदेश के तहत चम्पावत परगना क्षेत्र में बनाए गए तीनों परीक्षा केंद्रों जीआईसी चम्पावत (नोडल केंद्र), जीजीआईसी चम्पावत और मल्लिकार्जुन स्कूल चम्पावत के आसपास 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंध लागू रहेगा।

परीक्षा के दिन 29 सितंबर को दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 प्रभावी रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित लोगों से आदेशों का पालन करने की अपील की है।

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